गुरुग्राम, 04 मई 2020,सोमवार से लागू होने जा रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में गुरुग्राम में गली मोहल्लों की दुकानें और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में बनी मार्केट खुलेंगी. सैलून और ब्यूटी पार्लर आदि भी खोले जा सकते हैं लेकिन शॉपिंग मॉल, गैलेरिया मार्केट, सदर बाजार जैसी बड़ी मार्केट अभी बंद रखी जाएंगी. जिन दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है उनके लिए भी सुबह 7:00 से लेकर शाम 7:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है.
सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य
इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि लॉकडाउन में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन, कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय अपनाना, फेस मास्क का प्रयोग, दुकान को सैनिटाइज करवाना अनिवार्य होगा.
ऑरेंज जोन में है गुरुग्राम
गुरुग्राम जिले में कौन सी औद्योगिक गतिविधियां चलाई जा सकती हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड अनुसार गुरुग्राम जिला ऑरेंज जोन में स्थित है इसलिए आईएमटी मानेसर, इंडस्ट्रियल एरिया में पहले सप्ताह अर्थात 4 से 10 मई तक आईटी और आईटीईएस में ई-कॉमर्स कंपनियों का संचालन 50% स्टाफ के साथ किया जा सकता है.
दूसरे सप्ताह में अर्थात 11 से 17 मई की अवधि में आईटी और आईटीईएस कंपनियां तथा ई- कॉमर्स कंपनियां 75% स्टाफ तथा सामान्य इकाइयां 100% स्टाफ के साथ काम कर सकती हैं.
पास के लिए करना होगा अप्लाई
उपायुक्त ने बताया कि काम शुरू करने के लिये सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों अथवा उद्यमियों अथवा प्रतिष्ठानों को सरल हरियाणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा ताकि उनके कर्मचारियों के लिए आवश्यक पास जारी किए जा सकें. उन्होंने बताया कि प्रारंभ में कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक आधार पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात 4 से 10 मई तक और 11 से 17 मई तक की निर्धारित अवधि के लिए पास जारी होंगे.
रिस्क प्रोफाइल बदलने से खत्म हो जाएगी रियायत
जिले का रिस्क प्रोफाइल बदलने अर्थात ऑरेंज से रेड या ग्रीन होने पर उसी श्रेणी के हिसाब से गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस लागू होंगी और पहले जारी की गई छूट या रियायतें अपने आप वापस हो जाएंगी.
उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वालों को ट्रायंगुलर अर्थात तिकोना चिन्ह वाला पास जारी किया जाएगा. कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जोन में काम करने वाले कर्मियों को रेक्टेंगुलर अर्थात आयताकार पास जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, यदि श्रमिक अथवा कामगार फैक्ट्री परिसर में रहते हैं तो उन्हें कोई पास जारी करने की जरूरत नहीं है.